संयुक्त अरब अमीरात में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए Unemployment Insurance Scheme की शुरुआत की गई थी। अधिकारियों के अनुसार स्कीम में सभी को निवेश करना अनिवार्य है। अब तक इस इंश्योरेंस स्कीम में 8 मिलियन से भी अधिक कर्मचारियों ने अपना पंजीकरण कर लिया है।
सभी नागरिक और प्रवासियों के लिए जरूरी है यह स्कीम
बताते चलें कि सभी नागरिकों और प्रवासियों के लिए इस स्कीम में पंजीकरण कराना जरूरी है। प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों को भी इस इंश्योरेंस स्कीम में पंजीकरण कराना है। अधिकारियों के द्वारा यह साफ-साफ कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी इस स्कीम में पंजीकरण नहीं करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। कर्मचारी को Dh400 का जुर्माना भरना जरूरी है।
सभी कर्मचारियों को यह सुझाव दिया गया है कि जुर्माने से बचने के लिए उन्हें इस स्कीम में पंजीकरण जरूर कर लेना चाहिए। उन्हें पंजीकरण के बाद एक्सपायरी के पहले इंश्योरेंस को रिन्यू भी कराना होगा।
कुछ कर्मचारी जैसे की घरेलू कामगार, 18 वर्ष से कम उम्र के कर्मचारी और टेंपरेरी कामगारों को इस स्कीम से बाहर रखा गया है।