Unpaid leave का प्रचलन होता जा रहा है आम
कोरोना के कारण अनगिनत कंपनियों को घाटा लगा है। इसी कारण unpaid leave का प्रचलन आम होता जा रहा है। लेकिन यह कर्मचारियों के लिए सज़ा साबित हो रहा है। अतः employment के जुड़े इन नियमों को जानना आपके लिए आवश्यक है।
Employer आपसे unpaid leave के लिए कह सकता है
Ministerial Resolution No. 279 of 2020 के अनुसार आपका employer आपसे unpaid leave के लिए कह सकता है। साथ ही महामारी के कारण unpaid leave को बढ़ाया भी जा सकता है।
Employer स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाध्य
लेकिन राहत की बात यह है कि आपका employer आपको स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाध्य है। यह दुबई स्वास्थ्य बीमा कानून के अनुच्छेद 10 के अनुसार है, जिसमें कहा गया है, उस स्वास्थ्य बीमा का वहन employer ही करेगा। वह कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी प्रदान करेगा। साथ ही स्वास्थ्य बीमा को renew करने की भी ज़िम्मेदारी भी उसी की है।
स्वास्थ्य बीमा प्रदान नहीं किया तो भरना होगा जुर्माना
इसलिए, कानून के आधार पर, आपके नियोक्ता को आपके रोजगार की अवधि के दौरान आपको स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना चाहिए। Article 23 of the Dubai Health Insurance Law में कहा गया है कि यदि कोई नियोक्ता स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने में विफल रहता है, तो Dubai Health Authority (DHA) Dh500 से Dh150,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। यदि employer इस कानून का बार-बार उल्लंघन करता है, तो दंड को Dh500,000 तक बढ़ाया जा सकता है।
करा सकते हैं नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज़
यदि आपको लगता है कि आपका employer वैध कारणों के बिना आपकी unpaid leave का विस्तार करना चाहता है और यदि आपका employer आपको स्वास्थ्य बीमा की सुविधा नहीं देता है, तो आप अपने नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए the Ministry of Human Resources and Emiratisation and DHA से संपर्क कर सकते हैं।GulfHindi.com