UAE में आज(12 जुलाई) से Expired Residency Visa को रिन्यू कराने का प्रोसेस शुरू हो गया हैं। फ़ेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटिजनशिप ने रविवार को ग्राहकों के लिए अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। निवासी अब रेजिडेंसी वीजा और आईडी कार्ड को नए सिरे से प्राप्त कर सकते हैं।
क्योंकि Expired निवास परमिटों वाले लोगों को देश बाहर निकालने का आह्वान किया। ऐसे में Expired Residency Visa को रिन्यू कराना अत्यंत आवयश्क है।
रविवार से, प्राधिकरण को रेजिडेंसी वीजा और आईडी कार्ड के लिए नवीकरण आवेदन प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। जिनका रेजिडेंसी वीजा और आईडी कार्ड मार्च और अप्रैल के बीच Expired हुआ है, वो रिन्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिनका मई में Expired हुआ है वो उनका नवीनीकरण का आवेदन 8 अगस्त से स्वीकार किए जाएंगे।
वहीँ 1 जून से 11 जुलाई के बीच वीजा की वैधता समाप्त होने वाले दस्तावेजों को 10 सितंबर से नवीनीकरण के आवेदन के रूप में स्वीकार किया जाना शुरू हो जाएगा। 12 जुलाई को समाप्त होने वाले लोगों के लिए, उनके नवीकरण के आवेदन एक विशिष्ट तिथि तक सीमित नहीं हैं।
प्राधिकरण ने सभी से अनुरोध किया है कि वह अपनी सेवाओं (अपनी वेबसाइट ica.gov.ae) पर प्रदान की जाने वाली स्मार्ट सेवाओं का लाभ उठाएं, और प्रशासनिक जुर्माना से बचने के लिए नवीनीकरण अनुसूची का पालन करें।
इससे पहले, अधिकारियों द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 1 मार्च के बाद समाप्त होने वाले यूएई रेजीडेंसी या प्रवेश परमिट (यात्रा / पर्यटक वीजा) के धारकों को इस साल दिसंबर तक वीजा की वैधता प्रदान की जाएगी। हालांकि, शुक्रवार को, इसे रद्द कर दिया गया था और 12 जुलाई को रेजिडेंसी वीजा नवीनीकरण शुरू करने के लिए निर्धारित किया गया है।GulfHindi.com