अलग-अलग नागरिकता के लोगों के लिए visa-free entry की सेवा
संयुक्त अरब अमीरात में अलग-अलग नागरिकता के लोगों के लिए visa-free entry की सेवा दी जा रही है। दरअसल, इन देशों के लिए visa on arrival की सेवा दी जा रही है। यह सेवा भारत के नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। हालांकि इस पर कुछ शर्त तय किया गया है जिसके आधार ही भारतीय नागरिकों को visa on arrival की सेवा दी जाती है।
कैसे कर सकते हैं आवेदन?
इस वीजा सेवा के लिए आप Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Ports Security (ICP) की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं।
किन्हें मिलती है 14-Day visa on arrival की सेवा?
14 दिन की वीजा नारीबल की सेवा उन भारतीय नागरिकों को दी जाती है जिनके पास नॉरमल पासपोर्ट हो और या फिर तो US के द्वारा जारी विजिट वीजा हो या ग्रीन वीजा हो, इसके अलावा यूके या EU के द्वारा जारी रेजिडेंस विजा हो। ग्रीन कार्ड और वीजा की वैधता कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए और पासपोर्ट की वैधता यूएई में प्रवेश के बाद से 6 महीने की होनी चाहिए।
14-day visa on arrival की वैधता को अगले 14 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। वीजा की वैधता बढ़ाने के लिए General Directorate of Residency and Foreigners Affairs – Dubai (GDRFAD) की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा typing centre, या किसी Amer centre, भी जाकर वीजा की वैधता बढ़ा सकते हैं।
कितना लगेगा शुल्क?
Fees to issue visa – Dh100
E-Services fee – Dh28
ICP fees – Dh22
Smart services fee – Dh100