UAE में residence visa को रिन्यू करने को लेकर एक अहम जानकारी दी गई
संयुक्त अरब अमीरात में residence visa को रिन्यू करने को लेकर एक अहम जानकारी दी गई है। कहा गया है कि आपका Emirates ID और residence visas दोनो लिंक रहते हैं। तो अगर आप residence visa को रिन्यू करने के लिए आवेदन दे रहे हैं तो Emirates ID भी रिन्यू ही होना चाहिए। इसके अलावा medical fitness टेस्ट भी किया जाता है।
यानि कि अगर आपका Emirates ID पहले से रिन्यू नहीं है तो उसे रिन्यू कराने के बाद ही रेसिडेंसी वीजा के रिन्यूअल के लिए आवेदन करें।
कब तक करा सकते हैं Emirates ID को रिन्यू?
Emirates ID के एक्सपायर होने के 30 दिन के अंदर ही आपको रिन्यू कराना होता है। अगर टाइम पर रिन्यू नहीं कराया गया तो Dh20 प्रत्येक दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है।
30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है
बताते चलें कि वीजा के एक्सपायर होने के बाद 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। यानी कि residence वीजा एक्सपायर होने के 30 दिन बाद तक भी आप यूएई में रुक सकते हैं। इसके बाद भी अगर वीजा रिन्यू नहीं किया गया तो Dh25 प्रत्येक दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है।