वीजा एक्सपायर होने के बाद भी रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी
संयुक्त अरब अमीरात में वीजा एक्सपायर होने के बाद भी रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे लोग बड़ी संख्या में सामने आते हैं जो वीजा एक्सपायर होने के बाद भी रह रहे हैं। UAE Digital Government ने Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs, and Ports Security के साथ मिलकर ऐसे लोगों के लिए नए नियम की शुरुआत कर दी है।
UAE में residence या visit visas expire होने के बाद भी रहने वाले लोगों के लिए नए फी स्ट्रक्चर की घोषणा की गई है। वीजा एक्सपायर होने के बाद जुर्माने के तौर पर प्रतिदिन एक निर्धारित शुल्क चुकाना होगा।
कितना लगेगा शुल्क?
नए नियम के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का वीजा एक्सपायर हो जाने के बाद भी वह यूएई में रहता है तो उसे प्रतिदिन Dh50 के हिसाब से जुर्माना चुकाना होगा। यात्रियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि entry और visa permits के लिए अथॉरिटी की वेबसाइट, स्मार्ट एप्लीकेशन, Dubai Now application और पंजीकृत टाइपिंग सेंटर की मदद से आवेदन करना चाहिए। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वीजा आवेदन के लिए ऑनलाइन सेवाएं भी दी जाती हैं।