लोगों के लिए अलग-अलग तरह का वीजा प्रदान किया जाता है
संयुक्त अरब अमीरात में लोगों के लिए अलग-अलग तरह का वीजा प्रदान किया जाता है। अलग-अलग वीजा की मदद से वहां पर अलग-अलग काम किया जा सकता है। कई बार लोगों के मन में ऐसा ख्याल आता है कि क्या वह विजिट वीजा पर संयुक्त अरब अमीरात में काम कर सकते हैं।
क्या कहता है कानून?
संयुक्त अरब अमीरात में इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी नहीं होता कामगार को बिना वैध परमिट के काम नहीं देता है। यानी कि कामगार को कम करने के लिए वर्क परमिट का होना जरूरी है। Employment और Immigration लॉ में इस बात की जानकारी दी गई है।
मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि किसी भी कर्मचारी को बिना वर्क परमिट के रिक्रूट नहीं किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि परमिट मंत्रालय के द्वारा लेना होगा।
यह भी कहा गया है कि अगर कोई नियोक्ता बिना बाल परमिट या कर्मचारी को कम देता है तो उसे सजा दी जा सकती है। सजा के तौर पर उस पर भारी जुर्माना के साथ प्रवासी होने पर उसे देश निकाला की भी सजा दी जा सकती है। आरोपी को Dh50,000 से लेकर Dh200,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में काम करने के लिए काम कर्मचारी के पास Ministry of Human Resources & Emiratisation (MoHRE) के द्वारा जारी वर्क परमिट होना चाहिए। यह वर्क परमिट part-time work permit, temporary work permit, और freelance work permit हो सकता है। यानी कि आप विजिट वीजा पर यूएई में काम नहीं कर सकते हैं।