इस उल्लंघन पर प्रतिष्ठानों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया शुरू
संयुक्त अरब अमीरात में कई बार कामगारों को पैसा समय पर नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सैलरी से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए जरूरी है।
UAE के Wages Protection System (WPS) उन प्रतिष्ठानों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया शुरू करती है जो कामगारों को समय पर पैसा नहीं देते हैं। आइए जानते हैं कि इसमें कानून क्या कहता है और इस मामले में प्रतिष्ठानों को किस आधार पर सजा दी जाती है।
इन आधार पर लगती है पेनाल्टी
बताते चलें कि Minister of Human Resources and Emiratisation, Dr Abdulrahman bin Abdulmanan Al Awar के द्वारा जारी मिनिस्ट्रियल रिसोलिशन के अनुसार इस मामले में प्रतिष्ठानों को कुछ आधारों पर पेनाल्टी लगाई जाती है, जैसे कि कामगारों को कितने समय से पेमेंट नहीं दिया गया है, कितने कामगारों को पेमेंट नहीं दिया गया है और प्रतिष्ठान कितना बड़ा है।
अगर समय पर पेमेंट नहीं दिया तो क्या मिलेगी सजा?
निश्चित समय के 4 महीने के अंदर अगर कामगार को पेमेंट नहीं दिया जाता है तो नए वर्क परमिट पर पाबंदी लगा दी जाएगी। वहीं अगर प्रतिष्ठान 6 महीने के अंदर इस गलती को दोहराता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसे डिग्रेड कर दिया जाएगा।