बिना वर्क परमिट वाले कर्मचारियों को नियमों का पालन है जरूरी
संयुक्त अरब अमीरात में कर्मचारियों को वर्क परमिट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हाल ही में एक नियोक्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है। दुबई लोक अभियोजन ने एक कंपनी मैनेजर को कोर्ट भेज दिया है जिसने दो महिला कर्मचारियों को नौकरी दी थी। दोनों ने Emiratisation के लिए Nafis programme के तहत चार महीने के लिए काम किया था।
मैनेजर पर क्या है आरोप?
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि मैनेजर ने इनके वर्क परमिट पर उस काम को भी दे दिया था जिसकी अनुमति नहीं थी। नियोक्ताओं को इस बात का ख्याल रखना होगा कि कामगारों को केवल वहीं काम दिया जाए जो उनके वर्क परमिट पर दर्शाया गया है। अगर वह वर्क परमिट से हटकर काम देते हैं तो यह कानून का उल्लंघन होगा।
लगाया गया भारी जुर्माना?
कोर्ट ने इस आरोपी मैनेजर पर Dh100,000 का जुर्माना लगाया है। यानी कि अगर नियोक्ता कामगारों से वह काम भी कराता है जो वर्क परमिट पर नहीं लिखा है तो उसे भारी जुर्माना लगाया जाएगा।