पूरी खबर एक नज़र,
- वर्क परमिट को लेकर बदलाव किया गया है
- देखें कितना लगेगा शुल्क
वर्क परमिट को लेकर बदलाव किया गया है
संयुक्त अरब अमीरात में Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) के द्वारा वर्क परमिट को लेकर बदलाव किया गया है। अरब में वर्क परमिट जारी करने और वर्क परमिट में संशोधन के शुल्क को लेकर नई जानकारी दी गई है।
वहीं MOHRE के आधिकारिक सोशल मीडिया के अनुसार यह नया नियम 1 जून 2022 से लागू भी हो जायेगा।
सबसे पहले यह जान लें कि UAE Labour Law और Wage Protection System के आधार पर कंपनियों को तीन कैटेगरी ( A,B,C ) में बांटा गया है।
अगर कामगार वर्क परमिट के आवेदन के वक्त UAE में नहीं रहता है तो इतना लगेगा शुल्क।
वर्क परमिट के आवेदन के लिए:
• Category A: Dh50
• Category B: Dh50
• Category C: Dh50
दो साल के लिए वर्क परमिट जारी करने के लिए:
• Category A: Dh250
• Category B: Dh1,200
• Category C: Dh3,450
प्रोजेक्ट के लिए वर्क परमिट जारी करने के लिए :
• Category A: Dh250
• Category B: Dh250
• Category C: Dh250
एक कंपनी से दूसरे कम्पनी में ट्रांसफर के लिए :
Category A – Dh50
Category B – Dh50
Category C – Dh50
अगर कामगार यूएई में मौजूद है तो इतना लगेगा शुल्क।
•juveniles – Dh50
• Temporary work permit – Dh50
• Issuing a part-time work permit – Dh50
• Training permit – Dh50
• Probationary work permit – Dh50
• residency holders के लिए वर्क परमिट – Dh50