Umar Khalid Bail Update: दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, खुली अदालत में सुनवाई की मांग
दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी छात्र एक्टिविस्ट Umar Khalid ने सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर गुहार लगाई है. सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, जिसमें जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई है. उमर खालिद ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि उनकी इस याचिका पर सुनवाई बंद कमरों के बजाय खुली अदालत में की जाए.
क्या है पूरा मामला और उमर खालिद की मांग?
सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को Umar Khalid और उनके सह-आरोपी Sharjeel Imam की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं. इस फैसले के खिलाफ सोमवार को उमर खालिद ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की. उनके वकील Kapil Sibal ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजरिया की बेंच से आग्रह किया कि इस मामले की सुनवाई खुली अदालत में हो. इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने जवाब दिया कि वे पहले कागजातों को देखेंगे और जरूरत पड़ने पर सुनवाई बुलाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट के नियम और अगली कार्रवाई
कोर्ट के नियमों के अनुसार, रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई आमतौर पर जजों के चैंबर में होती है ताकि किसी बड़ी गलती को सुधारा जा सके. इसमें मौखिक दलीलें नहीं सुनी जाती हैं और फैसला सर्कुलेशन के जरिए लिया जाता है. खुली अदालत में सुनवाई केवल विशेष परिस्थितियों में कोर्ट की मर्जी पर निर्भर करती है. यह रिव्यू पिटीशन 16 अप्रैल को जजों द्वारा विचार के लिए सूचीबद्ध की गई है.
मामले से जुड़े मुख्य लोग और उनकी वर्तमान स्थिति
दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच कर रही है. इस केस में कुछ आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि कुछ अब भी कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं. नीचे दी गई टेबल में मुख्य लोगों की स्थिति दी गई है:
| नाम | वर्तमान स्थिति |
|---|---|
| Umar Khalid | रिव्यू पिटीशन दाखिल की |
| Sharjeel Imam | जमानत याचिका खारिज |
| Gulfisha Fatima | जमानत मिल चुकी है |
| Meeran Haider | जमानत मिल चुकी है |
| Shifa Ur Rehman | जमानत मिल चुकी है |
| Mohammad Saleem Khan | जमानत मिल चुकी है |
| Shadab Ahmed | जमानत मिल चुकी है |




