कोरोनाबंदी के दौरान लोगों पर बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कई लोगों को समय से ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो कही कंपनियों में भी साप्ताहिक छुट्टी पर भी रोक लगा दी गई है।
सवाल– ऐसे में एक व्यक्ति का कहना है कि वह एक ठेका कंपनी द्वारा कार्यरत है। मेरे नियोक्ता(employer) को यह कहते हुए मुझे अपने रोजगार अनुबंध(employment contract) में amendment पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है कि मैं अगले चार महीनों के लिए एक महीने में दो सप्ताह के लिए अवैतनिक अवकाश पर रहूंगा और मेरे वेतन के अनुसार कटौती की जाएगी। मेरे नियोक्ता(employer) ने मुझे अवैतनिक अवकाश अवधि के दौरान काम करने के लिए कहा है। अगर मैं नियोक्ता के लिए पूरे महीने काम करता हूं, तो क्या मैं पूरे वेतन का हकदार नहीं हूं?
जवाब– बता दे यह सवाल दुबई में काम कर करे कई प्रवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में हम आपको बता दे कि आप संयुक्त अरब अमीरात में स्थित मुख्य भूमि कंपनी में कार्यरत हैं और कोविड-19 महामारी के कारण, आपका नियोक्ता आपको कम वेतन के साथ अगले चार महीनों के लिए महीने में दो सप्ताह के लिए अवैतनिक अवकाश पर रखने पर विचार करता है। इसलिए, संयुक्त अरब अमीरात (‘रोजगार कानून’) में रोजगार संबंधों को विनियमित करने के 1980 के संघीय कानून संख्या (8) के प्रावधान और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार स्थिरता के विषय में 2020 के मंत्री संकल्प संख्या (279) के प्रावधान के अन्दर आता है।
बता दे कोरोनावायरस(महामारी) के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपायों के आवेदन के दौरान (‘2020 का मंत्रिस्तरीय संकल्प संख्या 279’) लागू हैं।GulfHindi.com