उत्तर प्रदेश शासन ने एक नया आदेश जारी कर दिया है. उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम की इजाजत सड़कों पर करने की अब नहीं है. ऐसा करने की कोशिश करने वाले लोगों से प्रशासन सख्ती से निपटेगी. जारी हुए नए आदेश में साफ साफ कहा गया है कि किसी भी प्रकार से सड़कों पर धार्मिक कार्यक्रम करना अनुचित है और इस पर सीधी कार्यवाही होगी.
उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के एसपी और डीएम को निर्देश देते हुए कहा गया है कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम केवल धार्मिक स्थल या तय किए गए स्थान पर ही होंगे. प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि इस नियम का उल्लंघन कहीं ना हो रहा हो. पूजा-पाठ धार्मिक कार्यक्रम इत्यादि सब के सब निर्धारित स्थान पर ही किए जा सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में सड़क मार्ग या यातायात बाधित करने वाले जगहों पर धार्मिक आयोजन ना हो.
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रमुख सचिव ग्रीन संजय प्रसाद ने कहा कि 22 अप्रैल को ईद उल फितर के साथ अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती भी है अतः किसी भी प्रकार के अराजक तत्वों से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद रहे ताकि प्रदेश में शांति और सद्भाव का भावना बना रहे.