सऊदी में घरेलू कामगारों के लिए एक अपडेट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें घरेलू कामगार किसी कारण से काम छोड़ देते हैं जिसका खामियाजा नियोक्ता को भुगतना पड़ता है। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि कुछ शर्तों के आधार पर ही कामगार अपना काम डेड लाईन के पहले छोड़ सकते हैं।
इन शर्तों के आधार पर घरेलू कामगार काम छोड़ सकते हैं
अगर नियुक्ति तय किए गए सैलरी के आधार पर पेमेंट नहीं करता है तो कामगार काम छोड़ सकता है। इसके अलावा एंप्लॉयमेंट कांट्रैक्ट में तय की गई शर्तों के आधार पर अगर काम नहीं करवाया जाता है तो भी कामगार अपना काम छोड़ सकता है। कामगार के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी की जाती है तो भी वह बिना बताए ही काम छोड़ सकता है।
मंत्रालय को इस बात की जानकारी करीब दो सप्ताह पहले देनी होगी। इसके अलावा मंत्रालय को यह सारी जानकारी कामगार के द्वारा देनी होगी ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।