सऊदी अरब में कार्यरत प्रवासियों के लिए यह समझना आवश्यक है कि देश छोड़ने के लिए उनके पास वैध इकामा (रेजीडेंसी परमिट) होना चाहिए। हाल ही में सऊदी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वैध इकामा के बिना फाइनल एग्जिट वीजा जारी नहीं किया जाएगा। यह ब्लॉग इस महत्वपूर्ण नियम के बारे में नवीनतम सूचना और आपके लिए इसके निहितार्थ के बारे में बताएगा।
क्यों जरुरी है वैध इकामा?
- सरकारी नियम: सऊदी सरकार का यह नियम अनिवासी श्रमिकों के रिकॉर्ड को सही बनाए रखने और अवैध प्रवास को रोकने का प्रयास है।
- जुर्माने से बचें: वैध इकामा के बिना फाइनल एग्जिट वीजा प्रक्रिया में जुर्माना लग सकता है जो काफी बड़ा हो सकता है।
- यात्रा में देरी: यदि आपका इकामा एक्सपायर हो गया है, तो आप फाइनल एग्जिट वीज़ा प्राप्त करने में देरी या बाधाओं का सामना कर सकते हैं।
अपने इकामा की वैधता कैसे जांचें
- अबशेर पोर्टल: सऊदी इंटीरियर मंत्रालय का अबशेर पोर्टल आपको अपने इकामा की स्थिति, समाप्ति तिथि और अन्य प्रासंगिक विवरणों को जांचने में मदद करता है।
- अपने प्रायोजक से संपर्क करें: आपका प्रायोजक (काफिल) भी आपको आपके इकामा की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है।
इकामा नवीनीकरण
यदि आपका इकामा समाप्त होने वाला है, तो फाइनल एग्जिट वीज़ा की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इसे नवीनीकृत करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को आम तौर पर आपके प्रायोजक द्वारा नियंत्रित किया जाता है।