Dental treatment centre को महिला को हर्जाना देने का आदेश भी दे दिया
UAE में एक महिला को चिकित्सा त्रुटि के कारण अपने दांत गवांने पड़े जिसके एवज में उसे Dh50,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। Al Ain Appeals Court ने आरोपी dental treatment centre को महिला को हर्जाना देने का आदेश भी दे दिया है। महिला ने ट्रीटमेंट सेंटर पर शारीरिक और नैतिक नुकसान पहुंचाने का केस कर दिया था।
महिला ने उसके लिए Dh25,000 कीमत भी चुकाए
बताते चलें कि महिला teeth-cleaning session के लिए उस ट्रीटमेंट सेंटर में गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उसे अपने दाँत में lenses (dental veneers) लगाने की जरूरत है, जिसके लिए महिला तैयार हो गई। महिला ने उसके लिए Dh25,000 कीमत भी चुकाए।
डॉक्टर ने एक बार फिर उसका इलाज किया
लेकिन कुछ दिन के बाद महिला के दांत में दर्द होने लगा और वह कुछ भी नहीं खा पा रही थी। जब इसकी शिकायत महिला ने डॉक्टर से की तो डॉक्टर ने एक बार फिर उसका इलाज किया लेकिन उसके बाद भी महिला की हालत में कोई सुधार नहीं आया और उसकी परेशानी और बढ़ गई।
डॉक्टर ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया
जिससे आजिज़ आकर महिला ने डॉक्टर की शिकायत कोर्ट में कर दी। जिसके बाद कोर्ट ने महिला को Dh50,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया। हालाँकि डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया।