काम के लिए परमिट होना जरुरी
संयुक्त अरब अमीरात में काम शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास प्रयाप्त कागजात है या नहीं। सही वर्क परमिट न होने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाई हो सकती है क्यूंकि यह श्रम कानून के खिलाफ होगा। दुबई लोक अभियोजन ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी है कि बिना वर्क परमिट के काम करने पर तीन महीने तक की जेल और Dh10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
काम के लिए जरुरी परमिट जरुरी
आपको बताते चलें कि संयुक्त अरब अमीरात में काम करने के लिए जरुरी अनुमति लेना जरुरी है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसपर कानूनी कार्यवाई होगी। कार्य के लिए जरुरी परमिट लेना अनिवार्य है।