कामगार ने साइट पर अपना दाहिना हाथ खो दिया
संयुक्त अरब अमीरात में काम करते हुए एक एशियाई कामगार ने साइट पर अपना दाहिना हाथ खो दिया। कोर्ट ने उसे Dh110,000 ₹2,476,428.17 )देने का आदेश दिया है। Abu Dhabi Family and Civil and Administrative Court ने अपने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए Dh170,000 के मुवावजे की मांग की थी।
वर्कशॉप में काम के दौरान वह घायल हो गया था
पीड़ित ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए बताया कि वर्कशॉप में काम के दौरान वह घायल हो गया था। जिसमें उसका दाहिना हाथ नाकाम हो गया। उसने मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की थी, जिसमें उसके दाहिने हाथ की परमानेंट डिसेबिलिटी की पुष्टि की गई है।
अब वह कभी काम नहीं कर पाएगा
उसने बताया कि अब वह कभी काम नहीं कर पाएगा और ऐसी स्थिति में उसे कोई कंपनी रखेगी भी नहीं। सभी पार्टी की बात सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह कामगार को Dh110,000 दे।