कामगार के साथ हुआ हादसा
संयुक्त अरब अमीरात में कामगार के साथ हादसा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार काम के दौरान मशीन में फंसकर कामगार का हाथ कट गया है। Abu Dhabi Civil Court ने ने नियोक्ता को आदेश दिया है कि वह कामगार को हर्जाना दे। कामगार एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था।
कामगार ने Dh200,000 मुवावाजा का मांग किया
बताते चलें कि कामगार ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि काम के दौरान हुए लॉस के लिए उसे Dh200,000 देना चाहिए। कामगार ने अपने नियोक्ता से हुए नुकसान के लिए Dh200,000 की मांग की थी।
साइट पर कामगार का ध्यान रखना नियोक्ता की जिम्मेदारी
कामगार ने अपनी शिकायत में कहा कि काम के दौरान ऐसे सुरक्षा एहतियात का पालन नियोक्ता को करना चाहिए और ऐसे उपकरण का भी इस्तेमाल होना चाहिए जिससे खतरा कम हो। लेकिन नियोक्ता ने ऐसी किसी भी बात का ध्यान नहीं रखा जिसके कारण कामगार के साथ यह भयानक हादसा हो गया। अब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि नियोक्ता कामगार को Dh100,000 यानी कि करीब 22 लाख रुपए मुवावजे में दे।
ऐसी कई घटनाएं सामने आती है जिनमें पर्याप्त सुरक्षा एहतियात ना होने के कारण कामगारों को साइट पर काफी परेशानी और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि कानून के मुताबिक अगर नियोक्ता साइट पर अच्छी व्यवस्था नहीं करता है तो कामगार को किसी तरह की परेशानी होने पर मुआवजा देना उसकी जिम्मेदारी है।