दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा वाहनों के लिए colour-coded sticker regulations लागू किया जा रहा है। सभी वाहन चालकों पर Motor Vehicle Act के तहत पेनाल्टी लगाई जा रही है। जिन वाहनों पर यह स्टीकर नहीं होगा उसपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। साथ ही उन्हें जरूरी Pollution Under Control (PUC) Certificates भी जारी नहीं किया जाएगा।

क्या है नियम?
बताते चलें कि अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि High Security Registration Plates (HSRP) के तहत वर्ष 2019 से इन स्टीकर को अनिवार्य किया गया है। इसकी मदद से फ्यूल टाइप के बारे में पता चलता है।
दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा अब उन वाहनों की जांच शुरू की जाएगी जिनके द्वारा colour-coded stickers का उपयोग नहीं किया जा रहा है। रविवार को इस बात की जानकारी दी गई है और एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ Motor Vehicle Act के तहत कार्यवाही की जाएगी। चालकों को इस स्टीकर को अपने वाहन के विंडशील्ड पर लगाना होता है।




