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दिल्ली में पुराना वाहन खरीदने पर 15 दिन में RC ट्रांसफर करना अनिवार्य, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई।

GulfHindi Desk by GulfHindi Desk
दिसम्बर 21, 2025
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दिल्ली में वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र अपने नाम पर ट्रांसफर कराने की अनिवार्यता

राजधानी में वाहन बिक्री के बाद आरसी (Registration Certificate) को अपने नाम ट्रांसफर करना अब कानूनी रूप से आवश्यक हो गया है। दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पुराने वाहन खरीदने वाले व्यक्ति को 15 दिनों के भीतर अपने नाम पर आरसी का ट्रांसफर कराना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए


यह निर्णय लाल किले के पास हालिया विस्फोट के बाद उठाए गए सुरक्षा-संबंधी मुद्दों के संदर्भ में लिया गया है। पुलिस को उस तरह के मामलों में वाहन की जांच में समस्या होती थी, जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र पुराने मालिक के नाम पर होते थे या जिनका रिकॉर्ड अद्यतन नहीं होता था। इस कदम का उद्देश्य सुरक्षा में सुधार लाना और संभावित खतरों को कम करना है।

वाहन खरीद-फरोख्त का संपूर्ण विवरण जरूरी

परिवहन विभाग ने सभी पुराने वाहन डीलरों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि वे वाहन की बिक्री और खरीद से संबंधित सभी जानकारी RTO/देशी परिवहन पोर्टल में दर्ज करें। इससे वाहन से जुड़े बकाया चालान, टैक्स और अन्य कानूनी कर्तव्यों का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा, जिससे समस्याओं का समाधान भी सरल हो सकेगा।

आरसी ट्रांसफर का महत्वपूर्ण नियम

यदि आपने पुराना वाहन खरीदा है, तो आपको 15 दिनों के भीतर आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। यदि नामांतरण नहीं कराया गया, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें चालान, जुर्माना और अन्य दंड शामिल हो सकते हैं। यह नियम सभी डीलरों के लिए भी लागू है, जो वाहनों की खरीद-फरोख्त का पूरा विवरण RTO में दर्ज रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

स्वामित्व का पंजीकरण क्यों आवश्यक है?

आरसी ट्रांसफर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) उस व्यक्ति के नाम होता है, जिसे वाहन के सभी टैक्स, चालान और अन्य कानूनी कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जब तक ट्रांसफर नहीं होता, पुराने मालिक पर इन सभी जिम्मेदारियों का बोझ बना रहता है। उदाहरण के लिए, अगर खरीदा गया पुराना वाहन किसी उल्लंघन या दुर्घटना में शामिल होता है, तो आरसी ट्रांसफर न होने पर पुलिस उसे पहले मालिक के नाम पर मान सकती है, जिससे कानूनी उलझनें उत्पन्न हो सकती हैं।

इस नए नियम को लागू करके दिल्ली सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जो न केवल सुरक्षा बढ़ाने में सहायक होगा, बल्कि वाहनों की खरीद-फरोख्त को भी सुचारू बनाएगा। सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस नियम का पालन करें और समय पर आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करें।

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