रिटायरमेंट के बाद काफी लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और स्थिति तब और खराब हो जाती है जब इनकम का कोई दूसरा सोर्स न हो। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक बेहतरीन स्कीम पेश करता है, जिसमें निवेश करके रिटायरमेंट के बाद पेंशन और एकमुश्त रकम दोनों मिलते हैं।
कैसे खुलवाएं NPS अकाउंट?
आप इस अकाउंट को अपने या अपनी पत्नी के नाम खुलवा सकते हैं ताकि 60 साल की उम्र के बाद रेगुलर इनकम मिलती रहे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप NPS में 5 हजार रुपये महीने निवेश करते हैं तो अपने पार्टनर के लिए 60 साल की उम्र के बाद हर महीने करीब 45 हजार रुपये महीने की पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। इससे पत्नी अपने खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगी।
नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम क्या है?
NPS स्कीम के तहत 18 साल से 60 साल तक का कोई भी शख्स किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है। 60 साल की उम्र तक हर महीने एक तय रकम जमा की जाती है और बैंक इस पर सालाना ब्याज देता है। अभी यह ब्याज अलग-अलग बैंकों के अनुसार 9 से 12 फीसदी सालाना है।
एन्युटी का फायदा
60 साल की उम्र तक जो भी रकम जमा होती है, उसका अधिकतम 60 फीसदी हिस्सा आप एकमुश्त ले सकते हैं। बाकी के 40 फीसदी हिस्से से एन्युटी लेनी होती है, जिससे पेंशन शुरू होती है। अगर निवेशक चाहे तो पूरी रकम से पेंशन ले सकता है।
पत्नी के लिए 65 साल है मैच्योरिटी का समय
NPS स्कीम लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अच्छा विकल्प है और इसे रिटायरमेंट के बाद बड़ा फंड इकट्ठा करने और लगातार पेंशन पाने के लिए बेहतर माना जाता है। जरूरी नहीं कि इसे आप अपने नाम से ही खुलवाएं, यह अकाउंट परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर खुलवाया जा सकता है। पत्नी के नाम से खुलवाने पर विशेष छूट मिलती है और उनकी 65 साल की उम्र के बाद इसका लाभ मिल सकता है।
45 हजार रुपये महीने की पेंशन का इंतजाम कैसे होगा?
अगर आपकी पत्नी की उम्र 30 साल है तो आपको यह अकाउंट तुरंत खुलवाना होगा। इसमें हर महीने 5 हजार रुपये निवेश करने होंगे, जो पत्नी की 60 साल की उम्र तक यानी अगले 30 साल तक करना होगा। औसतन 10 फीसदी सालाना रिटर्न मानने पर 30 साल में 18 लाख रुपये का निवेश होगा और इस पर करीब 96 लाख रुपये ब्याज मिलेंगे। कुल मिलाकर करीब 1.14 करोड़ रुपये का फंड इकट्ठा होगा। इसकी 60 फीसदी रकम यानी करीब 69 लाख रुपये एकमुश्त मिल जाएंगे और बाकी के 40 फीसदी मतलब 45 लाख रुपये की एन्युटी मिलेगी। इस एन्युटी से अगले जीवनभर 45 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी।
टैक्स में भी सुविधा
NPS में निवेश करके आप टैक्स में भी छूट ले सकते हैं:
- इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये की टैक्स में छूट।
- जॉब करने की स्थिति में कंपनी की ओर से NPS में आपकी बेसिक सैलरी का अधिकतम 10% हिस्सा जमा कराया जाता है और यह 80CCD(2) के तहत पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है।
- 80CCD(1B) के तहत अधिकतम 50 हजार रुपये तक के निवेश पर अतिरिक्त छूट मिलती है।
- ऑल सिटिजन्स मॉडल के तहत आने वाले लोग 80C के तहत अधिकतम 50 हजार रुपये तक के निवेश पर छूट का लाभ ले सकते हैं।