जो भी यात्री भारत से अरब देश ओमान की यात्रा कर रहे हैं और अगर वह 180 दिनों से ज्यादा ओमान से बाहर रह करके उसके बाद आ रहे हैं तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट हैं.
ओमान सल्तनत ने कहा है कि जो भी प्रवासी जो 180 दिन से ज्यादा ओमान से बाहर हैं और अगर उनके पास रेसिडेंट या एंप्लॉयमेंट वीजा है तू वह ओमान आ सकते हैं लेकिन उन्हें तभी ओमान आने पर एंट्री दिया जाएगा जब वहां इलेक्ट्रॉनिक वीजा वैलिडेट के साथ अपने साथ रखेंगे या दिखा पाएंगे.
Passengers who hold existing resident/employment visa and who exceeded their stay outside Oman by more than 180 days would be accepted only if they have copy of electronic visa with valid dates.