यह फैसला उन दस्तावेजों के लिए लागू होगा जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच में एक्सपायर हो रही है.
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और अन्य वाहन से संबंधित दस्तावेजों जैसे RC, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र (Fitness Certificate) की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है. यह फैसला उन दस्तावेजों के लिए लागू होगा जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच में समाप्त हो रही है. या फिर हो चुकी है. इससे उनके दस्तावेजों की वैधता बढ़ गई है.
यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है. मंत्रालय ने कहा कि ऐसे दस्तावेजों को 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाएगा. मंत्रालय ने कहा कि इससे नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा को बनाए रखते हुए परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी.
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के सूत्रों के मुताबिक कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार से कुछ और रियायत की अपील की थी. कमर्शियल वाहन मालिकों ने सरकार को सुझाव दिया था कि ऐसे वाहनों को थोड़ी और राहत प्रदान की जाए जो अभी व्यावहारिक समस्याओं के चलते सड़क पर नहीं उतर रहे हैं.
एक बस ऑपरेटर ने कहा कि हमारी बसें, जो स्कूलों से जुड़ी हैं, चल नहीं रही हैं. बड़ी संख्या में बसें बिना किसी काम के बेकार हैं क्योंकि लोग बसों से कम यात्रा कर रहे हैं. उन्होंने कहा सरकार को कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी मुद्दों को देखना चाहिए.
बता दें कि अगस्त-सितंबर 2019 के बाद बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लर्निंग लाइसेंस प्राप्त किया था, लॉकडाउन के कारण स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के लिये ड्राइविंग टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं. स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने वाले लोग लंबे वक्त से टेस्ट की मांग कर रहे हैं.GulfHindi.com