उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन को लेकर एक नया बदलाव प्रस्तुत किया गया है और यह बदलाव जरूरी है खासकर से उन लोगों के लिए जो बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदन करने वाले हैं.
अगर आप अपने घर में किसी प्रकार का औद्योगिक कार्य करते हैं तो आपको बिजली के लिए औद्योगिक कनेक्शन लेना होगा. लेकिन यह कनेक्शन अब आपको तब मिलेगा जब आपके पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा.
इस सर्टिफिकेट के साथ ही अब बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा सकेंगे. इसके दायरे में सामान्य रहने वाले इलाके में भी औद्योगिक कार्य कर रहे सारे लोग आएंगे. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तरफ से यह सर्टिफिकेट तब जारी की जाएगी जब आपकी औद्योगिक या किसी प्रकार से होने वाले व्यावसायिक गतिविधि से प्रदूषण को छती नहीं होने वाली होगी.
इस नए नियम को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश के सारे बिजली विभागों को सूचित कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश में यह नया नियम आज से ही लागू कर दिया गया है.