आरबीआई ने एक बार फिर बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करने के कारण, चार बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है और यूपी की एक कोआपरेटिव का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
आरबीआई की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित अर्बन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया गया है। आरबीआई के अनुसार, बैंक के पास ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं बची थी, न ही उसकी कमाई की कोई उम्मीद थी।
आरबीआई ने चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना भी लगाया है। इनमें राजर्षि शाहू सहकारी बैंक, प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक, पाटन सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय बैंक पर वित्तीय जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने कहा कि अर्बन कोआपरेटिव बैंक को 7 दिसंबर से ही अपने ऑपरेशन बंद करना होगा। बैंक को बंद करने और विलयनियामक नियुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के आयुक्त और पंजीयक को भी अनुरोध किया गया है।
अर्बन कोआपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द करने के बाद, खाते में जमा की गई 5 लाख रुपये तक की राशि बीमा के तहत सुरक्षित होगी। इसमें ब्याज भी शामिल है। यदि राशि इससे अधिक है, तो यह वापस नहीं मिलती। बैंक से प्राप्त डेटा के अनुसार, इसके केवल 98.32 प्रतिशत ग्राहक ही अपने पूरे पैसे प्राप्त कर पाएंगे।