दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए स्क्रैपिंग नीति को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत, दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। अगर आप भी किसी अन्य राज्य से अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली प्रवेश कर रहे हैं तो कुछ इन बातों का ध्यान रख ले नहीं तो आपकी गाड़ी के ज़ब्त होने के पूरे चांस हैं आज से।
क्या है नया नियम:
परिवहन विभाग के अनुसार, अगर दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहन दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देते हैं और उनकी उम्र पूरी हो चुकी है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा।
क्या होगा जुर्माना: अगर दूसरे राज्य से आने वाला कोई वाहन दिल्ली में जब्त होता है तो उसे छुड़ाने के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
क्या है वजह: दिल्ली सरकार का कहना है कि दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन भी दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण हैं।
क्या है अपवाद: यह नियम उन वाहनों पर लागू नहीं होगा जो दिल्ली में किसी व्यक्ति के निजी पार्किंग में खड़े होंगे।
ज़रूरी गाइडलाइन दिल्ली वालों के लिए आज से लागू: दिल्ली में अब पुराने गाड़ियों को स्क्रैप नीति से किया जाएगा ज़ब्त. 10 हज़ार रुपये जुर्माना भी वसूलेगी टीम.