वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नई कर व्यवस्था में बदलाव करके वेतनभोगियों और अन्य करदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब अगर आपकी मासिक सैलरी 64,500 रुपये तक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
क्या है नई कर व्यवस्था?
नई कर व्यवस्था में मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है और कर ढांचे में भी बदलाव किया गया है। इससे 7 लाख 75 हजार रुपये तक की आय पूरी तरह से कर मुक्त हो जाएगी।
नए कर स्लैब
- 0 – 3 लाख रुपये: कोई कर नहीं
- 3 लाख – 7 लाख रुपये: 5% कर (पहले 10% था)
- 7 लाख – 15 लाख रुपये: मानक कटौती के बाद 10% कर
- 15 लाख रुपये से अधिक: 30% कर
नई व्यवस्था का फायदा
पहले, नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त थी, जिसमें 50 हजार की मानक कटौती जोड़कर इसे 1.50 लाख रुपये तक किया गया था। अब इस बजट में, मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी गई है। इससे 7 लाख 75 हजार रुपये तक की आय कर मुक्त हो गई है।
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार नई कर व्यवस्था को ही मजबूती देना चाहती है। 7.75 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह से टैक्स मुक्त रखने से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। नई आयकर व्यवस्था के तहत कर के नए स्लैब 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे।