3 साल की सजा सुनाई
दुबई कोर्ट ने एक Iranian व्यक्ति को एक महिला से गलत आईडेंटिटी पर शादी करने के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई है। बता दीजिए उसने ईरानी महिला से 2007 में शादी की थी। लेकिन उसके पास कोई भी आईडेंटिटी प्रूफ नहीं था, जिसकी वजह से उसने अपना नाम गलत बताया था। फिर 2018 में विवाद के कारण दोनों का तलाक हो गया था।
कई सालों से वह उसे धोखा देते आ रहा है
38 वर्षीय उसकी पत्नी ने जब उसके बेटे के लिए आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए कहा तब उस व्यक्ति ने बताया कि पिछले कई सालों से वह उसे धोखा देते आ रहा है। शादी के वक़्त उसने अपना एक हेल्थ कार्ड दिखाया था। जब उसने अपनी पत्नी को अपना असली नाम बताया तो पत्नी फौरन पुलिस स्टेशन कंप्लेंट दर्ज कराने चली गई।
गलत डॉक्यूमेंट दिखाकर धोखा देने का आरोप
दुबई पुलिस पर सरकारी अफसरों को गलत डॉक्यूमेंट दिखाकर धोखा देने का आरोप लगाया है। जिसके बाद उसे 3 साल की सजा सुनाई गई।