11 ग़लतियाँ जिससे रिजेक्ट हो जाएगा आपका EPF Claim. सरकार ने दिया सुधारने का मौका.
अगर आपने EPF (Employee Provident Fund) का क्लेम किया है और वो रिजेक्ट हो गया है, तो हो सकता है आपको इसका कारण समझ में न आए। EPFO पोर्टल कभी-कभी सिर्फ ‘इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स’ या ‘डिटेल्स में गलती’ जैसे कारण बताए, जिससे लोग कंफ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर गलती कहां हुई।
EPF क्लेम रिजेक्ट होने के कारण:
- KYC अधूरी होना – अगर आपके KYC डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से अपडेट नहीं हैं, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
- UAN और आधार को लिंक न करना – EPFO में UAN (Universal Account Number) को आधार से लिंक करना जरूरी है।
- नाम और जन्म तिथि में गड़बड़ी – अगर आपका नाम या जन्म तिथि EPFO रिकॉर्ड और आपके डॉक्यूमेंट्स में अलग-अलग है, तो दिक्कत हो सकती है।
- UAN और EPFO रिकॉर्ड में अंतर – अगर आपके UAN नंबर और EPFO रिकॉर्ड में कोई फर्क है, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
- जॉइनिंग और छोड़ने की तारीख में फर्क – जब आपने कंपनी जॉइन या छोड़ी, वो तारीख सही होनी चाहिए।
- गलत बैंक अकाउंट डिटेल्स – आपके बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड या ब्रांच नाम में गलती क्लेम को रोक सकती है।
- क्लेम फॉर्म में गलती – फॉर्म भरते समय की गई छोटी गलती भी बड़ा कारण बन सकती है।
- EPS ट्रांसफर में फेलियर – अगर आपने पेंशन स्कीम को ट्रांसफर नहीं किया, तो क्लेम अटक सकता है।
- EPS अकाउंट के लिए अयोग्यता – अगर आपकी मंथली बेसिक सैलरी ₹15,000 से ज्यादा है, तो आपका EPS अकाउंट इनएलिजिबल हो सकता है।
- Annexure K न लेना – अगर आप PF ट्रांसफर कर रहे हैं और आपको Annexure K नहीं मिला है, तो क्लेम में दिक्कत आ सकती है।

अगर आपका EPF क्लेम अटक गया है, तो क्या करें?
- EPFO से शिकायत दर्ज करें – आप EPFO की वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
EPF क्लेम रिजेक्ट न हो, इसके लिए क्या करें?
- आधार और EPFO रिकॉर्ड में कोई अंतर चेक करें – यह सुनिश्चित करें कि आपकी जानकारी दोनों जगह समान हो।
- UAN को आधार से लिंक करें – और यह चेक करें कि आपका आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर एक्टिव हो।
- PF नॉमिनेशन अपडेट करें – अगर आपने नॉमिनेशन अपडेट नहीं किया है, तो तुरंत करें।
- पिछले रोजगार का रिकॉर्ड चेक करें – कहीं पर ओवरलैप या गैप न हो।
- बैंक अकाउंट डिटेल्स वेरिफाई करें – अकाउंट नंबर, IFSC कोड या ब्रांच नाम सही डालें।
- EPS ट्रांसफर करें और पेंशन सर्टिफिकेट लें – इससे आपके पेंशन का क्लेम प्रोसेस आसान हो जाएगा।
- क्लेम फॉर्म को ध्यान से भरें – सबमिट करने से पहले सभी जानकारी चेक कर लें।
- डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रखें – सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी संभालकर रखें ताकि भविष्य में परेशानी न हो।





