संयुक्त अरब अमीरात में यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि वह सभी नियमों का पालन करें। इस बात की जानकारी दी गई है कि अधिकारियों के द्वारा पाकिस्तानी प्रवासियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि जो भी प्रवासी विजिट वीजा या जॉब सीकर विजा पर यूएई आते हैं उन्हें नियमों के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।
वीजा नियमों का उल्लंघन नहीं करना है
दूतावास के द्वारा एक वीडियो के जरिए इस बात की जानकारी दी गई है कि यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी प्रवासी और पाकिस्तान से आने वाले लोगों को अपने अधिकार और जिम्मेदारियां के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए।
दूतावास के द्वारा साफ-साफ कहा गया है कि अगर वह अपने नियमों से परिचित होंगे तो किसी भी तरह की परेशानी में नहीं फसेंगे। प्रवासी अपने दुबई वीजा को GDRFA से और बाकि अमीरात में जारी किए गए वीजा को Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security से वेरिफाई कर सकते हैं। Amer Centres में इमीग्रेशन, वीजा आदि से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जायेगा।