यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले आरोपी पर कार्यवाही की गई है। दुबई ट्रैफिक कोर्ट ने एक व्यक्ति को दो साल जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में यह जानकारी दी गई है कि कोर्ट ने वाहन चालक को 2 साल जेल और Dh100,000 के जुर्माना की सजा सुनाई है। जेल की सजा के बाद उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
नशे की हालत में चला रहा था वाहन
अधिकारियों ने बताया है कि आरोपी नशे की हालत में ड्राइविंग कर रहा था जो की कानूनी अपराध है। इससे उसकी जान को खतरा हो सकता था और दूसरे लोगों की भी जान को खतरा हो सकता है। यह भी पाया गया है कि आरोपी जो वाहन चला रहा था उसका इंश्योरेंस नहीं किया गया था।
आरोपी एक्सपायर लाइसेंस के साथ वाहन चल रहा था। आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस पर 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक्सपायर लाइसेंस के साथ वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर Dh500 का जुर्माना लगाया जाता है और उसे 4 ब्लैक पॉइंट भी दिए जाते हैं।