संयुक्त अरब अमीरात में UAE Digital Government के द्वारा इस बात की घोषणा की गई है कि जीसीसी नागरिकों को यूएई ट्रैवल करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक वीजा होना चाहिए। अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि दुबई के General Directorate of Residency and Foreigners Affairs के वेबसाईट के जरिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं।
अप्रूव होने के बाद मिलेगा ईमेल
इस बात की जानकारी दी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा के द्वारा आवेदक के रजिस्टर्ड ईमेल पर मैसेज भेज दिया जाएगा। वीजा की वैधता 30 दिन की होती है। इस वीजा की वैधता और अगले 30 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है।
इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर किसी नागरिक का रेजिडेंसी परमिट एक्सपायर हो गया है तो उन्हें एंट्री परमिट नहीं दिया जाएगा। जीसीसी देशों के लिए यूएई में प्रवेश के बाद रेजिडेंसी की वैधता कम से कम 1 साल की होती है। 48 घंटे के ट्रांसिट वीजा के लिए पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट की वैधता कम से कम 3 महीने की होनी चाहिए।