संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों सहित नियुक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं। दोनों के ही अधिकारों की रक्षा श्रम कानून के आधार पर की जाती है। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती है शिकायत
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि कई ऐसे मामले आते हैं जिनमें कामगार नियोक्ता एक दूसरे से असंतुष्ट होते हैं या फिर किसी तरह की गलती की शिकायत करनी जरूरी हो जाती है। इस संबंध में सहायता या निवारण के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
Emiratisation नियमों को पूरा न करना, किसी तरह की हैरेसमेंट, सैलरी से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी, कामगार का किसी तरह का नियम उल्लंघन करना, स्वास्थ्य संबंधी नियमों का उल्लंघन करना और एनुअल लीव आदि की जानकारी न मिलना भी शिकायत का कारण बन सकता है। Forced labour, Human trafficking और Oversight mechanisms संबंधित शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है।