कुवैत में पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपॉवर के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि कामगारों के संबंधी ट्रांसफर नियमों में बदलाव कर दिया गया है। यह कहा गया है कि ऐसे संस्थान जिसमें कम कर्मचारी काम करते हैं उनके कामगारों के ट्रांसफर नियमों में बदलाव किया गया है।
संस्थानों के ट्रांसफर नियमों में किया गया है बदलाव
इस बात की जानकारी दी गई है कि पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपॉवर के द्वारा बताया गया है कि स्मॉल या मीडियम सेक्टर संस्थानों में ट्रांसफर नियमों मे बदलाव किया गया है। यह बताया गया है कि कामगारों के ट्रांसफर में लगने वाले समय को 3 साल से घटकर 1 साल कर दिया गया है।
Transfer के लिए स्पॉन्सर की लेनी होगी अनुमति
यह बताया गया है कि ट्रांसफर के लिए स्पॉन्सर की अनुमति लेनी होगी। यह भी बताया गया है कि कामगारों का स्मॉल या मीडियम सेक्टर संस्थानों से प्राईवेट सेक्टर में ट्रांसफर की अनुमति नहीं होगी। यह बताया गया है कि प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है।