सभी सेंट्रल सरकारी अधिकारियों के लिए जरूरी अपडेट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए 6-A फॉर्म जमा करना होगा। दरअसल इस फॉर्म को पेंशन उपभोक्ता के द्वारा ऑनलाईन जमा करना होगा तभी उन्हें पेंशन की सेवाएं मिल सकेंगी।
6 नवंबर 2024 से पेंशन संबंधित नया नियम हो चुका है लागू
इस बात की जानकारी दी गई है कि 6 नवंबर 2024 से पेंशन संबंधित नया नियम लागू कर दिया गया है। स्नेहा नियम के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को pension form 6-A फॉर्म भरना होगा। यह बताया गया है कि सभी कर्मचारियों को यह फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा पेपर पर अगर कोई सरकारी फार्म भरता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
बताते चलें कि 16 नवंबर के बाद से रिटायर होने वाले अधिकारियों पर यह नियम लागू होगा। अब इस फॉर्म को कर्मचारी ऑफलाइन की जगह ऑनलाईन ही भर सकते हैं। ऑफलाइन इस फॉर्म को स्वीकार नहींकिया जाएगा। बताया गया है कि ऑनलाइन प्रक्रिया को समझाने के लिए ट्रेनिंग सेशन की भी व्यवस्था की जाएगी।