संयुक्त अरब अमीरात में बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार काम करते हैं। काम करने वाले कामगार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट संबंधित किसी तरह के नियम में उल्लंघन ना हो ताकि उन्हें दिक्कत का सामना न करना पड़े।
Visa और एंप्लॉयमेंट कांट्रैक्ट में होना चाहिए एक ही काम
कामगारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके यूएई वीजा और नियुक्ति के द्वारा प्रदान किए गए एंप्लॉयमेंट कांट्रैक्ट में एक ही तरह का पद निर्धारित किया गया हो। कामगार का एंप्लॉयमेंट कांट्रैक्ट भी Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
यानी को कामगार को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिस पद पर उसे काम मिल रहा है वही पद उसके वीजा पर भी मेंशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो तुरंत इसकी जानकारी नियुक्ति को देनी चाहिए और उनसे बदलाव के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। नियुक्ति के द्वारा ही वीजा संबंधित डिटेल्स में बदलाव किया जा सकता है।