संयुक्त अरब अमी रात में रहने वाले अमेरिकी प्रवासियों के लिए नया अपडेट जारी किया गया है। नए नियम के अनुसार अब अमेरिकी प्रवासी जो यूएई में रह रहे हैं उन्हें पासपोर्ट रिनुअल या फिर पासपोर्ट में किसी भी तरह की चेंज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें अब इस काम के लिए लंबी लाईन में लगने या अपने घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है।
प्रदान किए गए हैं दो ऑप्शन
अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि यूएई में रह रहे प्रवासियों को इस काम के लिए दो ऑप्शन प्रदान किए गए हैं। पहले वो डाक्यूमेंट्स के लिए home pick-up सेवा ले सकते हैं या फिर यूएई में स्थित US missions के dropbox का इस्तेमाल कर सकते हैं। DS-82 form का मतलब होता है full-validity (10-year) passport रिन्यूअल। वहीं DS-5504 form का मतलब होता है कि अभी प्रवासी का पासपोर्ट एक्सपायर नहीं हुआ है और वह 1 साल की लिमिटेड वैलिडिटी को 10 साल से बदलना चाहते हैं।
आवेदकों के पास Marriage certificate, Divorce decree, Court order में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आवेदकों का अपना Social Security number प्रदान करना जरूरी होगा। अगर यह नंबर आपके पास नहीं है तो तुरंत Federal Benefits Unit से संपर्क करें।