सऊदी में घरेलू और विदेशी तीर्थ यात्रियों के लिए अपडेट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें वार्षिक हज यात्रा के दौरान नियमों का पालन करना होगा। Saudi Ministry of Hajj and Umrah के द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए यह नियम तय किए गए हैं।

अधिकारियों ने तय किया residency permit की वैधता
इस बात की जानकारी दी गई है कि नेशनल कार्ड या रेजिडेंसी परमिट की वैलिडिटी तय कर दी गई है। यह कहा गया था कि पंजीकरण के समय उन तीर्थ यात्रियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अभी तक एक भी बार हज नहीं किया है। वहीं रेजिडेंसी परमिट की वैधता Dhul Hijjah महीने के 10th तक तय की गई है।
वही यह चेतावनी दी गई है कि जिस भी डाटा के आधार पर पंजीकरण किया जा रहा है वह डाटा बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदक का आवेदन फार्म इनवेलिड करार कर दिया जाएगा। सभी नियमों का पालन करते हुए एडवांस बुकिंग की जा सकती है। हज प्रोग्राम के शुरू हो जाने के बाद कोई भी पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा।




