कुवैत में 1 जुलाई 2025 से लागू हुए नए नियम के तहत, 35,000 से अधिक प्रवासी कामगारों को एग्ज़िट परमिट जारी किए गए हैं। इस नियम के अनुसार, निजी क्षेत्र में कार्यरत प्रवासी कर्मचारियों को देश छोड़ने से पहले अपने नियोक्ता की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।
यह नीति पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ द्वारा लागू की गई थी। इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के प्रस्थान को श्रम और आवास कानूनों के अनुरूप विनियमित करना है और नियोक्ता की जानकारी और सहमति सुनिश्चित करना है। जनशक्ति प्राधिकरण के महानिदेशक मर्ज़ूक अल उतेबी ने बताया कि अब तक जारी किए गए सभी एग्ज़िट परमिट निर्धारित मानदंडों के अनुसार थे और इन्हें नियोक्ताओं द्वारा आधिकारिक चैनलों से प्रस्तुत किया गया था।
प्रमुख उद्देश्य:
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श्रमिकों के अनियंत्रित पलायन पर निगरानी
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नियोक्ताओं और सरकारी तंत्र के बीच समन्वय
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निवास और श्रम कानूनों को लागू करने में पारदर्शिता
साहिल या अशल ऐप से माध्यम से भेज सकते हैं अनुरोध
उतेबी ने इस बात पर जोर दिया कि एग्ज़िट परमिट प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सुव्यवस्थित किया गया है। अब कामगार और नियोक्ता, दोनों ही “साहिल” (Sahel) मोबाइल ऐप या “अशल” (Ashal) मैनपावर पोर्टल के माध्यम से अनुरोध भेज सकते हैं और स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं।
नियोक्ताओं को “साहिल बिजनेस” (Sahel Business) या “अशल” (Ashal) के कॉर्पोरेट संस्करण के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करनी होती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आवेदन प्राधिकरण के निर्धारित नियमों के अनुसार ही संशोधित किए जायें।
प्रणाली 24×7 उपलब्ध
यह प्रणाली 24×7 (सातों दिन, चौबीसों घंटे) उपलब्ध है, और प्रवासी कामगारों को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भरना आवश्यक है जिसमें उनके व्यक्तिगत विवरण और यात्रा इतिहास शामिल होता है। महानिदेशक मर्ज़ूक अल उतेबी ने बताया कि इसका उद्देश्य कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना है, साथ ही कामगारों और नियोक्ताओं—दोनों के अधिकारों की रक्षा करना भी इस प्रक्रिया का प्रमुख हिस्सा है। अल उतेबी ने यह भी स्पष्ट किया”यदि कोई नियोक्ता अनुचित कारणों से अनुमति देने से इनकार करता है या उसमें देरी करता है, तो कामगार को कंपनी के फाइल से संबद्ध श्रम संबंध इकाई (Labour Relations Unit) में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि सालाना जारी किए जाने वाले एग्ज़िट परमिट की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, बशर्ते नियोक्ता की स्वीकृति प्राप्त हो।




