सऊदी अरब के नगर पालिका और आवास मंत्री माजिद अल-होगैल ने मोबाइल फूड ट्रकों और वेंडिंग कार्ट्स के लिए नए नगरपालिका नियमों को स्वीकृति दी है, जिनका उद्देश्य इस क्षेत्र को संगठित करना, निवेश को प्रोत्साहित करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
प्रमुख प्रावधान:
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रात्रि बिक्री पर प्रतिबंध:
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रात 12:00 बजे के बाद कोई गतिविधि अनुमति नहीं होगी, जब तक कि वाहन के पास 24 घंटे संचालन की अनुमति न हो।
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निषिद्ध स्थानों पर संचालन वर्जित:
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ट्रैफिक सिग्नल, चौराहे, मुख्य और उपमार्गों के प्रवेश/निकास बिंदु।
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पुलिस, ट्रैफिक, सिविल डिफेंस, एम्बुलेंस के क्षेत्र।
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दिव्यांगों के लिए आरक्षित पार्किंग और अनधिकृत नगरपालिका क्षेत्र।
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कचरा स्थल, गैस/धुआं उत्सर्जन क्षेत्र, सीवेज साइट्स।
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रिहायशी इलाकों, इमरजेंसी एक्ज़िट या निकासी बिंदुओं के सामने।
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अनिवार्य निगरानी कैमरे:
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सभी फूड ट्रकों/कार्ट्स में सुरक्षा निगरानी कैमरों की स्थापना अनिवार्य की गई है।
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यह कैमरा सिस्टम सुरक्षा कैमरा उपयोग अधिनियम और उसके कार्यकारी नियमों के अनुसार होना चाहिए।
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स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशा-निर्देश:
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कोयले या लकड़ी का उपयोग करने वाले खाद्य पदार्थों को अलग ट्रक/कार्ट में पकाना अनिवार्य।
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वाहन के बाहर भोजन तैयार करने की अनुमति नहीं।
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धूम्रपान, लाउडस्पीकर, और मोबाइल बाहरी स्पीकर पर पूरी तरह प्रतिबंध।
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लाइसेंसिंग प्रक्रिया:
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हर व्यक्ति को केवल एक मोबाइल कार्ट या ट्रेलर के लिए ही लाइसेंस मिलेगा।
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लाइसेंस जारी करने, संशोधन, नवीनीकरण और रद्द करने की प्रक्रिया नगरपालिका लाइसेंसिंग प्रणाली के तहत होगी।
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यदि संचालन के लिए आवश्यक हो, तो जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट और अन्य संबंधित प्राधिकरणों की मंजूरी जरूरी होगी।
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कार्यक्रमों में भाग लेने वाले ट्रक नियमों से छूट पाएंगे।
180 दिन की सुधार अवधि:
नियमों के पालन के लिए 180 दिनों (6 महीने) की सुधार अवधि दी गई है ताकि सभी संचालक आवश्यक बदलाव कर सकें।
उद्देश्य और प्रभाव:
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खाद्य सुरक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य, और शहरी व्यवस्थापन को मजबूत बनाना।
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निवेशकों और लाभार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना।
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मोबाइल वेंडिंग को संगठित कर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और विजन 2030 लक्ष्यों के अनुरूप बनाना।




