यदि आप UAE में रह रहे NRI हैं और भारत से टैक्स रिफंड की उम्मीद कर रहे हैं, तो ITR फाइलिंग के समय ये गलतियां बिल्कुल न करें। एक छोटी सी चूक आपके रिफंड को रोक सकती है या फिर आपको नोटिस भी भेजा जा सकता है।
1. गलत या निष्क्रिय बैंक खाता देना
अगर आपने रिफंड के लिए ऐसा खाता दिया है जो बंद है, NRE/NRO है लेकिन मान्य नहीं, या PAN से लिंक नहीं है, तो रिफंड वापस लौट सकता है। समाधान: वही बैंक खाता दें जो एक्टिव, PAN से लिंक्ड और ई-वैलिडेटेड हो।
2. गलत ITR फॉर्म का इस्तेमाल करना
हर प्रकार की इनकम (जैसे सैलरी, किराया, पूंजी लाभ) के लिए अलग ITR फॉर्म होता है। गलत फॉर्म भरने से रिटर्न “डिफेक्टिव” हो सकता है और प्रोसेसिंग में देरी होती है।
3. TDS या इनकम का रिकॉर्ड मेल न खाना
आपके ITR की जानकारी को Form 26AS, AIS (Annual Info Statement), और TIS (Taxpayer Info Summary) से मेल खाना चाहिए। मिसमैच = देरी या जांच।
4. टैक्स रिटर्न ई-वेरिफाई करना भूल जाना
ITR फाइल करने के 30 दिन के अंदर ई-वेरिफिकेशन जरूरी है। OTP (Aadhaar), नेट बैंकिंग, डिमैट लॉगिन या ATM से कर सकते हैं। नहीं किया तो रिटर्न अमान्य माना जाएगा।
5. गलत या ज़्यादा डिडक्शन क्लेम करना
Section 80C, 80D, 80G जैसी छूटों का दावा करते समय आपके पास सबूत होना चाहिए।
अगर आपने बिना दस्तावेज़ या सीमा से ज़्यादा क्लेम किया, तो रिफंड अटक सकता है।
NRI डिडक्शन गाइड:
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80C: ₹1.5 लाख तक (ELSS, Life Insurance, होम लोन प्रिंसिपल, बच्चों की फीस)
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80D: ₹25,000 (खुद, पत्नी, बच्चे) + ₹50,000 (वरिष्ठ माता-पिता) = ₹75,000 तक
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80G: चैरिटी डोनेशन (केवल चेक/ऑनलाइन पेमेंट मान्य, ₹2,000 से ज़्यादा कैश नहीं)
6. इनकम स्रोत छुपाना
FD ब्याज, बचत खाते का ब्याज, डिविडेंड, रेंट या फ्रीलांस इनकम—even अगर कम हो—ज़रूर दिखाएं। छुपाई गई इनकम = डेटा मिसमैच = रिफंड में देरी।
7. ITR लेट फाइल करना या डेडलाइन मिस करना
31 जुलाई 2025 के बाद फाइल करने पर:
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₹1,000–₹5,000 तक जुर्माना
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ब्याज चार्ज
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रिफंड में देरी
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संभावित ब्याज हानि
8. आयकर विभाग की नोटिस को नज़रअंदाज़ करना
अगर आपकी रिटर्न में गलती है तो IT विभाग नोटिस भेजता है—SMS, ईमेल, या पोर्टल इनबॉक्स में।
इन्हें नज़रअंदाज़ किया तो रिफंड रुक सकता है।
सारांश (8 पॉइंट चेकलिस्ट)
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बैंक खाता: एक्टिव, PAN से लिंक्ड, वेरिफाइड
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सही ITR फॉर्म
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TDS और इनकम डेटा का मिलान
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ई-वेरिफिकेशन 30 दिन में
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डिडक्शन का सही दावे और सबूत
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हर इनकम स्रोत को दिखाना
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समय पर फाइलिंग
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नोटिस का जवाब देना
टैक्स रिफंड का प्रोसेस NRI के लिए मुश्किल नहीं है बस सावधानी और समय की ज़रूरत है।
सही बैंक डिटेल्स, फॉर्म की पुष्टि, सबूत और इनकम डिस्क्लोजर और समय पर ई-वेरिफिकेशन यही है smooth रिफंड का मंत्र!




