सऊदी अरब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कूलों और मस्जिदों से 500 मीटर के दायरें में तंबाकू की दुकाने चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नगरपालिका और आवास मंत्रालय ने नए नियमों को मंजूरी दे दी है। सरकार के द्वारा जारी इन नियमों का उद्देश्य जनस्वास्थ्य को बढ़ावा देना, कानूनों का पालन सुनिश्चित करना, और देशभर में सुरक्षित व व्यवस्थित व्यावसायिक माहौल बनाना है। मंत्रालय की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि सिगरेट बेचने से लेकर शीशा और ई-सिगरेट बेचने वाली सभी दुकानों पर लागू होगा।
लाइसेंस के लिए जरूरी बातें
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वैध कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन (व्यापार पंजीकरण)
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सिविल डिफेंस की मंजूरी
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नगरपालिका लाइसेंसिंग कानून और उसके कार्यकारी नियमों का पूरा पालन
दुकानों के लिए शर्ते
दुकान शहरी क्षेत्र के अंदर किसी व्यावसायिक इमारत में ही होनी चाहिए। दुकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर तय किया गया है। प्रत्येक नगरपालिका के अनुसार सड़क की चौड़ाई और स्थान के हिसाब से अलग शर्तें लागू होंगी। बाहरी साइन बोर्ड पर विज्ञापन या लोगो लगाना मना है केवल दुकान का नाम ही लिखा जायेगा। फुटपाथ का उपयोग दुकान के बाहर करने की अनुमति नहीं है। अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। स्वच्छता, सुरक्षित कचरा निपटान और ई-पेमेंट की सुविधा अनिवार्य है।
तकनीकी और सुरक्षा मानक
भवन का फैसाड डिजाइन सऊदी वास्तुकला के मानकों के अनुसार होना चाहिए। दिव्यांगों के लिए रैंप, अलार्म सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर, और वेंटिलेशन व लाइटिंग के लिए सऊदी बिल्डिंग कोड का पालन जरूरी है।
ब्रिकी से जुड़ी पाबंदियां
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18 साल से कम उम्र वालों को तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है।
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विक्रेता आयु प्रमाण (ID) मांग सकते हैं।
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उत्पादों को मिलाना, दोबारा पैक करना या बिना मंजूरी वाले पैकेट में बेचना मना है।
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अज्ञात स्रोत या गलत जानकारी वाले उत्पाद रखना या दिखाना प्रतिबंधित है।
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सभी उत्पादों पर चेतावनी संदेश और जानकारी सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (SFDA) के मानकों के अनुसार लिखी होनी चाहिए।
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सिगरेट केवल सीलबंद पैक में बेची जा सकती हैं एक-एक पीस में बिक्री प्रतिबंध जारी रहेगा।
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वेंडिंग मशीन से बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।
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प्रमोशनल ऑफर, गिफ्ट या फ्री सैंपल के रूप में तंबाकू देना मना है।
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तंबाकू के दाम घटाना या उसका प्रचार करना भी प्रतिबंधित है।
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उत्पाद दोषरहित और स्वीकृत वजन व पैकिंग में बेचे जाने चाहिए।
उपभोक्ताओं के लिए ये नियम जरूरी
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ग्राहक उत्पाद की जांच या टेस्टिंग नहीं कर सकते।
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ई-सिगरेट लिक्विड कंटेनर सीलबंद होने चाहिए और उनमें तंबाकू मिलाना मना है।
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सभी उत्पादों पर स्पष्ट मूल्य टैग होना जरूरी है।
नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना
नगरपालिका अधिकारी इन नियमों के पालन की निगरानी करेंगे। नियम तोड़ने वाली दुकानों पर जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम कानूनी अनुपालन, स्वास्थ्य सुरक्षा और उच्च गुणवत्ता वाले शहरी माहौल को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।




