इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा फैसला, 12 लाख तक की कमाई पर अब जीरो टैक्स, ITR का नियम भी बदला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को अपना 9वां बजट पेश करते हुए इनकम टैक्स से जुड़े कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने पुराने कानूनों को बदलकर नया ‘इनकम टैक्स एक्ट, 2025’ लाने की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। इसके साथ ही टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की समय सीमा और नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं जिससे आम करदाताओं को काफी राहत मिलेगी।
नया इनकम टैक्स कानून और ITR की तारीख
सरकार 64 साल पुराने ‘इनकम टैक्स एक्ट, 1961’ को खत्म करके उसकी जगह नया कानून ला रही है। इसका मुख्य मकसद नियमों को आसान बनाना और कानूनी धाराओं (Sections) को कम करना है। नए नियमों में ‘Assessment Year’ और ‘Previous Year’ जैसे शब्दों को हटाकर सिर्फ ‘Tax Year’ का इस्तेमाल होगा, जिससे लोगों को भ्रम नहीं होगा। इसके अलावा, अगर कोई करदाता समय पर अपना रिटर्न नहीं भर पाता है, तो संशोधित (Revised) और विलंबित (Belated) रिटर्न भरने की आखिरी तारीख अब 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। हालांकि, इस सुविधा के लिए एक छोटी फीस (Nominal Fee) देनी होगी।
टैक्स में छूट और अन्य बड़े बदलाव
बजट 2026 में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके लिए सेक्शन 87A के तहत छूट को बढ़ाकर 60,000 रुपये किया गया है। विदेश घूमने वालों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाला TCS अब 20% से घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है।
- ITR-1 और ITR-2: वेतनभोगी और छोटे करदाताओं के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई ही रहेगी।
- नॉन-ऑडिट बिजनेस: ऐसे लोगों के लिए समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त करने का प्रस्ताव है।
- जुर्माना: अपनी आय छिपाने या गलत जानकारी देने पर अब टैक्स की राशि का 100% जुर्माना लगाया जाएगा।





