Qatar Airways को बैग खोने पर देना होगा 50 हजार का हर्जाना, पटना कोर्ट ने एयरलाइन की गलती पर सुनाया कड़ा फैसला
पटना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कतर एयरवेज (Qatar Airways) पर एक यात्री का बैग खोने के मामले में जुर्माना लगाया है. आयोग ने एयरलाइन को सेवा में कमी का दोषी पाया और यात्री प्रशांत कुमार को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. यह मामला तब सामने आया जब यात्री दिल्ली से दोहा और फिर साओ पाउलो की यात्रा कर रहे थे और उनका सामान गायब हो गया था.
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एयरलाइन की लापरवाही पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी
आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार की बेंच ने इस घटना को बड़ी लापरवाही माना है. प्रशांत कुमार ने अपनी शिकायत (केस नंबर 430/2023) में बताया कि यात्रा के दौरान उनका केबिन ब्रीफकेस गायब हो गया था. सुनवाई के दौरान एयरलाइन ने अपनी गलती के बदले यात्री को ‘सद्भावना’ के तौर पर 150 अमेरिकी डॉलर (लगभग 12,833 रुपये) देने की पेशकश की थी. आयोग ने इस रकम को बहुत कम और अन्यायपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया.
मुआवजे को लेकर क्या है पूरा आदेश?
आयोग ने एयरलाइन को आदेश दिया है कि वह मूल मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान करे. इसके साथ ही शिकायत दर्ज करने की तारीख (12 सितंबर, 2023) से 9% सालाना साधारण ब्याज भी देना होगा. इसके अलावा मानसिक परेशानी और केस लड़ने के खर्च के लिए 5,000 रुपये अलग से देने होंगे. अगर एयरलाइन आदेश मिलने के 120 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करती है, तो उन्हें 10,000 रुपये अतिरिक्त वसूली लागत के रूप में देने होंगे.



