Saudi Arabia Fine: सउदी में वीज़ा नियम तोड़ने पर 50,000 का जुर्माना और जेल, जावज़ात ने दी चेतावनी
Saudi Arabia के General Directorate of Passports यानी Jawazat ने वीज़ा नियमों को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। अगर कोई रिक्रूटर या कफील अपने वर्कर के वीज़ा एक्सपायर होने के बाद उसके देश न लौटने की जानकारी समय पर नहीं देता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम सउदी में अवैध रूप से रह रहे लोगों की संख्या को कम करने के लिए उठाया गया है।
सजा और जुर्माने का क्या है प्रावधान?
Jawazat के नए अपडेट के मुताबिक, अगर कोई रिक्रूटर यह रिपोर्ट नहीं करता है कि उसका वर्कर वीज़ा खत्म होने के बाद भी सउदी में रुका हुआ है, तो उसे 50,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा उसे 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। नियम यह भी है कि अगर रिक्रूटर खुद एक विदेशी नागरिक है, तो सजा पूरी होने के बाद उसे सउदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
वीज़ा खत्म होने पर रुकने वालों पर कार्रवाई
जो विदेशी नागरिक अपना विजिट या एंट्री वीज़ा खत्म होने के बाद भी किंगडम में रुके रहते हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को 50,000 रियाल तक का जुर्माना और जेल की सजा होगी। इसके बाद उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। जो लोग अपने खाते पर काम (Self-employed) कर रहे हैं और उनके पास वैलिड वीज़ा नहीं है, वे भी इसी सजा के हकदार होंगे।
नियम तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना?
- वीज़ा उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माना: 50,000 सऊदी रियाल
- जेल की सजा: 6 महीने तक
- विदेशी रिक्रूटर के लिए: सजा के बाद डिपोर्टेशन
- हज और उमराह कंपनियों द्वारा रिपोर्ट न करने पर: 100,000 रियाल जुर्माना
- बिना परमिट मक्का में प्रवेश: 10,000 रियाल जुर्माना
अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि वे ऐसे उल्लंघनकर्ताओं की सूचना दें। मक्का, रियाद और पूर्वी प्रांत में लोग 911 पर और बाकी इलाकों में 999 पर कॉल करके जानकारी दे सकते हैं।




