IndiGo Flight News: इंडिगो की फ्लाइट में यात्री का टूटा बैग, सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एयरलाइन ने मांगी माफी
इंडिगो की फ्लाइट से सफर करने वाली एक महिला यात्री दीशा सतरा (Deesha Satra) का सूटकेस बुरी तरह से टूटा हुआ मिला है। यात्री का आरोप है कि सफर के बाद जब उन्हें अपना बैग मिला, तो उसका चौथा पहिया पूरी तरह गायब था। यह घटना 14 से 16 फरवरी 2026 के बीच सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जिसके बाद एयरलाइन की सर्विस पर सवाल उठाए गए।
क्या है पूरा मामला और यात्री की शिकायत
दीशा सतरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने डैमेज सूटकेस की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि एयरलाइन शुरू में जिम्मेदारी लेने से कतरा रही थी। यात्री के अनुसार, एयरलाइन की तरफ से शुरुआत में उचित मुआवजा देने में आनाकानी की गई। आमतौर पर इंडिगो जैसी एयरलाइंस नुकसान के बदले ₹1000 से ₹1500 के ट्रैवल वाउचर की पेशकश करती हैं, लेकिन यात्री इससे संतुष्ट नहीं थी।
- यात्री का नाम: दीशा सतरा (Deesha Satra)
- शिकायत: सूटकेस का पहिया गायब और बैग डैमेज
- तारीख: 14-16 फरवरी 2026
- एयरलाइन का रुख: सोशल मीडिया पर दबाव के बाद माफी मांगी
सामान खराब होने पर क्या हैं नियम और एयरलाइन का अपडेट
सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद इंडिगो ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। एयरलाइन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि उन्हें यात्री को हुई असुविधा के लिए खेद है और मामले को सुलझाने के लिए उनकी टीम संपर्क में है। रिपोर्टों के अनुसार, अब यह मामला आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है।
| नियम का नाम | विवरण |
|---|---|
| DGCA नियम | सामान के नुकसान पर ₹350 प्रति किलोग्राम तक का मुआवजा |
| PIR रिपोर्ट | एयरपोर्ट छोड़ने से पहले शिकायत दर्ज करना जरूरी है |
| अन्य मामले | फरवरी में रितिका और मोनिका शर्मा ने भी की थी शिकायत |
विशेषज्ञों की सलाह है कि यात्रियों को अपना सामान टूटने की स्थिति में तुरंत एयरपोर्ट पर ही ‘Property Irregularity Report’ (PIR) दर्ज करानी चाहिए। बिना इस रिपोर्ट के बाद में मुआवजे का दावा करना कानूनी रूप से कठिन हो जाता है। इंडिगो के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में लगेज हैंडलिंग को लेकर कई यात्रियों ने नाराजगी जताई है।




