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UAE में फंसी भारतीय महिला की वतन वापसी, एजेंट ने मांगे थे 9000 दिरहम, कानूनी मदद से मिली रिहाई

Sushma Kumari by Sushma Kumari
फ़रवरी 24, 2026
in Expats Help, India, UAE
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UAE में फंसी भारतीय महिला की वतन वापसी, एजेंट ने मांगे थे 9000 दिरहम, कानूनी मदद से मिली रिहाई

Sushma Kumari · फ़रवरी 24, 2026

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में वीजा की अवधि खत्म होने के बाद फंसी केरल की एक महिला सुरक्षित अपने घर वापस लौट आई है। 37 वर्षीय यह महिला शारजाह में काम करने गई थी, लेकिन वीजा रिन्यूअल के नाम पर एजेंट द्वारा भारी रकम मांगे जाने के कारण वह मुसीबत में फंस गई थी। कानूनी हस्तक्षेप और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से उसे वापस भारत लाया जा सका है।

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कैसे फंसी महिला और क्या था पूरा मामला?

त्रिशूर जिले के अरिमपुर की रहने वाली यह महिला लगभग दो साल पहले हाउसमेड वीजा पर शारजाह गई थी। जब उसका वीजा समाप्त हो गया, तो वह इसे रिन्यू नहीं करा पाई क्योंकि उसके एजेंट ने इसके लिए 9,000 दिरहम (लगभग 2.2 लाख रुपये) की मांग की थी।


पैसे न दे पाने के कारण उसकी कानूनी स्थिति खराब हो गई। इसके बाद उसके स्पॉन्सर ने उसके खिलाफ ‘फरार’ (absconding) होने की शिकायत दर्ज करा दी। यह यूएई में एक गंभीर इमिग्रेशन अपराध माना जाता है। जब वह एक स्थानीय सुपरमार्केट में सामान खरीदने गई थी, तब शारजाह पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था।

कानूनी मदद और घर वापसी की प्रक्रिया

महिला के हिरासत में जाने के बाद केरल में उसके परिवार ने मनालुर के विधायक मुरली पेरुनेल्ली से संपर्क किया। इसके बाद मामला यूएई स्थित याब लीगल सर्विसेज (Yab Legal Services) के पास पहुंचा जिन्होंने स्थानीय प्रशासन से बात की।

  • कागजी कार्रवाई: कानूनी फर्म के सीईओ सलाम पाप्पिनिसेरी ने शारजाह पुलिस और इमिग्रेशन अधिकारियों के साथ समन्वय किया।
  • आउटपास: केवल दो दिनों के भीतर महिला के लिए एग्जिट पास (आउटपास) का इंतजाम किया गया।
  • जुर्माना निस्तारण: इमिग्रेशन पेनाल्टी और फरार होने की शिकायत को कानूनी प्रक्रिया के तहत सुलझाया गया।
  • वापसी: सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से महिला को केरल वापस भेजा गया।

यूएई में रहने वालों के लिए जरूरी नियम

यह घटना खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों के लिए एक सबक है। यूएई में अब वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और जुर्माने की दरें भी तय हैं।

नए नियम और जुर्माना (फरवरी 2026 तक):

नियम विवरण
ओवरस्टे जुर्माना 50 दिरहम (करीब 1150 रुपये) प्रतिदिन
एग्जिट परमिट 30 दिन से ज्यादा रुकने पर 250-300 दिरहम
अनुग्रह अवधि (Grace Period) टूरिस्ट वीजा पर कोई छूट नहीं, खत्म होने के अगले दिन से जुर्माना

जानकारों का कहना है कि किसी भी एजेंट पर भरोसा करने से पहले अपना वीजा स्टेटस ऑनलाइन चेक करना चाहिए। किसी भी तरह की ‘फरार’ शिकायत से बचने के लिए समय रहते ही वीजा रिन्यू या देश छोड़ देना बेहतर होता है। अवैध रूप से रहने पर भारी आर्थिक नुकसान और कानूनी पचड़े का सामना करना पड़ सकता है।

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Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com

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