Dubai New Law: दुबई में लागू होगा नया कानून, सार्वजनिक जगहों पर नियम तोड़ने पर 10 लाख दिरहम जुर्माना
दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने प्रशासकीय नियमों के उल्लंघन और जुर्माने को लेकर एक नया कानून जारी किया है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार Law No. (2) of 2026 नाम का यह कानून 1 जून 2026 से लागू होगा. यह नया नियम मनोरंजन स्थलों, रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग, स्विमिंग पूल और सार्वजनिक स्थानों पर लागू किया जाएगा. दुबई में रहने वाले प्रवासियों और आम नागरिकों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करना होगा.
नियमों का उल्लंघन करने पर कितना लगेगा जुर्माना?
नए कानून के तहत जुर्माने की रकम काफी सख्त रखी गई है जिससे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. अगर कोई व्यक्ति या संस्था पहली बार नियम तोड़ती है तो उस पर 500 दिरहम से लेकर 10 लाख दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
अगर कोई एक साल के भीतर दोबारा वही गलती करता है, तो जुर्माना दोगुना कर दिया जाएगा. यह रकम बढ़कर 20 लाख दिरहम तक जा सकती है. दुबई म्युनिसिपैलिटी की पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा एजेंसी इन नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी. म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों को अधिकार होगा कि वे पुलिस की मदद लेकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें.
किन जगहों पर लागू होंगे ये नियम और क्या हैं शर्तें?
यह कानून मुख्य रूप से उन जगहों पर फोकस करता है जहां आम लोगों की भीड़ होती है. इनमें रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग, पब्लिक इवेंट्स, मनोरंजन स्थल और स्विमिंग पूल शामिल हैं. इन सभी जगहों पर आम आदमी की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम होने चाहिए.
- जरूरी शर्तें: पर्याप्त लाइटिंग, वेंटिलेशन, सुरक्षित एंट्री और एग्जिट, आग बुझाने के उपकरण, अलार्म सिस्टम और फर्स्ट-एड का सामान होना अनिवार्य है.
- समय सीमा: सभी संबंधित लोगों और संस्थाओं को इन नियमों का पालन करने के लिए दो साल का समय दिया गया है. इसके बाद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा एक बार और समय सीमा बढ़ाई जा सकती है.
- अपील का अधिकार: अगर किसी को जुर्माने या नोटिस से कोई परेशानी है, तो वह 10 कार्य दिवस के भीतर लिखित अपील कर सकता है. इस अपील पर दुबई म्युनिसिपैलिटी की कमिटी 30 दिनों के भीतर फैसला लेगी.





