Saudi Arabia Visa Rules: सऊदी अरब ने एक्सपायर्ड वीज़ा वालों को दी बड़ी राहत, 18 अप्रैल तक बिना जुर्माने के छोड़ सकेंगे देश
सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने उन प्रवासियों और यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है जिनके वीज़ा की अवधि समाप्त हो गई है। नए आदेश के अनुसार, 25 फरवरी 2026 या उससे पहले एक्सपायर हो चुके वीज़ा वाले लोग अब 18 अप्रैल 2026 तक बिना किसी जुर्माने के देश छोड़ सकते हैं या अपना वीज़ा बढ़वा सकते हैं। यह फैसला उन लोगों की मदद के लिए लिया गया है जो क्षेत्रीय तनाव और उड़ानों में आई रुकावटों के कारण सऊदी अरब में फंस गए थे और समय पर अपने देश वापस नहीं जा सके थे।
वीज़ा धारकों के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?
जिन लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, उनके पास मंत्रालय ने दो मुख्य विकल्प रखे हैं जिनका पालन करके वे कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं:
- वीज़ा एक्सटेंशन: होस्ट या स्पॉन्सर के माध्यम से Absher प्लेटफॉर्म पर जाकर वीज़ा को 18 अप्रैल 2026 तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए जरूरी फीस देनी होगी।
- सीधी रवानगी: प्रभावित व्यक्ति बिना वीज़ा बढ़वाए और बिना कोई ओवरस्टे जुर्माना दिए सीधे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों या बंदरगाहों से अपने देश लौट सकते हैं।
- कोई कागजी कार्रवाई नहीं: सीधे देश छोड़ने वालों के लिए एग्जिट पॉइंट पर किसी भी अतिरिक्त औपचारिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी।
इस सुविधा के दायरे में कौन से वीज़ा आएंगे?
यह राहत नियम केवल उन लोगों पर लागू होता है जिनका वीज़ा 25 फरवरी 2026 को या उससे पहले समाप्त हो गया था। इसमें विजिट वीज़ा के सभी प्रकार, उमराह वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा और फाइनल एग्जिट वीज़ा शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी लाभार्थियों को 18 अप्रैल 2026 की समय सीमा से पहले सऊदी अरब छोड़ देना चाहिए या अपनी स्थिति वैध कर लेनी चाहिए। इस समय सीमा के बीत जाने के बाद भी रुकने वालों पर कड़े कानूनी दंड और जुर्माने लगाए जाएंगे। यह कदम खास तौर पर उन भारतीयों के लिए बड़ी राहत है जो यात्रा संबंधी दिक्कतों की वजह से वहां फंसे हुए थे।




